शाहजहांपुर में ब्रिटिश नागरिक पत्नी को मौत की सजा, प्रेमी को आजीवन कारावास

ब्रिटिश नागरिक पत्नी को मौत की सजा
ब्रिटिश नागरिक पत्नी को मौत की सजा

शाहजहांपुर जिले में सात वर्ष पूर्व अनिवासी भारतीय सुखजीत सिंह (34 वर्ष) की हुई हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की ब्रिटिश नागरिक पत्नी को मौत की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है कि अदालत ने वारदात में महिला के साथ देने के दोषी उसके प्रेमी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस मामले में अधिकारी ने बताया कि अदालत ने रमनदीप कौर (मृतक सुखजीत सिंह की पत्नी) को दोषी ठहराया और उसके दोस्त और साथी गुरप्रीत सिंह को भी दोषी ठहराया गया है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गुरप्रीत को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है और 10,000 रुपये का अर्थदंड और तीन साल कैद की सजा सुनाई गई।

इस मामले में हत्या का आरोप उनके पति सुखजीत सिंह की ब्रिटिश नागरिक पत्नी रमनदीप कौर पर था, जो उन्हें एक अदालत में दोषी ठहराया गया है। सुखजीत सिंह इंग्लैंड में नौकरी करते थे और फिर भारत लौटे थे। उनका आपसी संबंध अदालत में महिला के दोस्त और साथी गुरप्रीत सिंह के साथ देने के रूप में प्रमाणित किया गया था।

मामले में गुरप्रीत सिंह और रमनदीप कौर को दोषी ठहराया गया क्योंकि वे सुखजीत सिंह की हत्या करने में शामिल थे। अदालत ने उन्हें यही सजा सुनाई है और सुखजीत सिंह की मां ने इस फैसले के बाद खुशी जताई हैं।

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